चेक से पेमेंट करने पर आरबीआई ने किए नए बदलाव RBI Changed Cheque Payment System

 


चेक पेमेंट के दौरान होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, अगले साल 1 जनवरी से यह बदलाव लागू हो जाएंगे| इन नियमों के मुताबिक ग्राहकों को चेक जारी करने के बाद उसकी डिटेल बैंक के साथ साझा करनी होगी और फिर जब यह चेक बैंक में पहुंचेगा तो ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी से चेक पर दर्ज जानकारी का मिलान किया जाएगा, दोनों जानकारियों में कोई भेद न मिलने पर ही उस चेक का भुगतान होगा|

यह व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से लागू होगी इसी  व्यवस्था में नियमों के मुताबिक 50,000 से अधिक के चेक जारी करने पर ग्राहकों को इस बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी फिर बैंक द्वारा दी गई जानकारी और चेक पर अंकित जानकारी का मिलान किया जाएगा और दोनों में किसी तरह का अंतर मिलने पर भुगतान को स्थगित कर दिया जाएगा

आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर पी वासुदेवन ने इस गाइडलाइन की जानकारी दी और कहा कि इस नई व्यवस्था को पॉजिटिव पे सिस्टम नाम दिया गया है| इस व्यवस्था में चेक जारी करने वाले ग्राहक को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, SMS, एटीएम आदि के जरिए बैंक को चेक की डेट, प्राप्त कर्ता का नाम,अमाउंट आदि के  बारे में जानकारी देनी होगी, जानकारी मिलने के बाद ही बैंक चेक का भुगतान करेगा|

आरबीआई ने कहा कि बैंकों को सलाह दी गई है कि वह अपने ग्राहकों को SMS अलर्ट, एटीएम, शाखा में प्रदर्शन, इंटरनेट बैंकिंग तथा अपनी वेबसाइट के माध्यम से इस सिस्टम यानी पॉजिटिव पे  सिस्टम के बारे में जानकारी दें और जागरूकता बढ़ाएं| आरबीआई ने कहा कि केवल वही चेक जो इस प्रणाली के निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रेड में विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे|

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